कोच्चि. केरल के स्कूल और कॉलेजों में अब प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में छात्र समूहों के हर तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इससे शिक्षण संस्थानों का कामकाज बाधित होता था।
हाई कोर्ट ने घेराव और परिसरों में धरना समेत प्रदर्शन के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि किसी को भी ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि शिक्षण संस्थान सिर्फ अकादमिक संबंधित गतिविधियों के लिए हैं न कि प्रदर्शनों के लिए। उन्होंने कहा कि अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान को शांतिपूर्ण बहस का स्थल बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह फैसला विभिन्न कॉलेजों और स्कूल प्रबंधनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें परिसर में ऐसे प्रदर्शनों के कारण वहां की शांति भंग होने का आरोप लगाया गया था।