निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट नहीं हो सका जारी, 17 फरवरी को परिवार की याचिका पर होगी सुनवाई






 


















नई दिल्ली। निर्भया केस के दोषियों को फांसी देने की नई तारीख जारी किए जाने की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद डेथ वॉरेंट जारी नहीं हो सका है। दिल्ली सरकार और निर्भया के परिजनों की अर्जी पर लंबी बहस के बाद पटियाला हाउस की एक अदालत ने सुनवाई 17 फरवरी के लिए टाल दी। बुधवार को भी याचिका पर सुनवाई हुई थी। बता दें कि दिल्ली कोर्ट द्वारा दोषियों का 2 बार डेथ वारंट जारी किया जा चुका है लेकिन उन्हें फांसी नहीं हो सकी है। अब निर्भया के परिजनों ने फांसी की नई तारीख पाने के लिए दिल्ली कोर्ट में नई याचिका दायर की है।


उधर, अदालत ने दोषी पवन गुप्ता के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। मालूम हो कि दोषी पवन गुप्ता ने अपने पुराने अधिवक्ता एपी सिंंह से खुद को अलग कर लिया था। विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अधिवक्ता नियुक्त करने से मना कर दिया था। निर्भया के दोषियों में सिर्फ पवन के पास ही दो कानूनी विकल्प बचे हैं। वह क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर कर सकता है। चूंकि अब उसका पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं है, ऐसे में उसे वकील मुहैया कराए गए हैं।


कोर्ट के सामने रो दीं थी निर्भया की मां


बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान जजों के सामने निर्भया की मां रो दीं थीं। उन्होने कहा कहा था कि उन्हें न्याय कब मिलेगा, दोषियाों का मानव अधिकार है हमारा नहीं है क्या? इस पर कोर्ट ने उन्हें आश्वासन दिया था। गौरतलब है कि निर्भया के परिजनों का कहना है कि चारों दोषियों ने कानून का मजाक बना दिया है, वे कानून से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं।